Haryana Kanyadan Yojana : हरियाणा कन्यादान योजना की शुरूवात हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक रूप से गरीब परिवार की बेटियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। Haryana Kanyadan Yojana को हरियाणा विवाह शगुन योजना भी कहते है। हरियाणा की इस योजना के अंतर्गत राज्य के हर गरीब परिवार की बेटियों की शादी के लिए पहले 41,000 रूपये की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जा रही थी। पर अब इसे जिसको बढाकर 51000 रूपये कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वर्गों की बेटियों की शादी के लिए अलग-अलग राशि निर्धारित की गई है।
हरियाणा कन्यादान योजना (Haryana Kanyadan Yojan) की शुरुवात “अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग” के द्वारा किया गया है। इस योजना के लिए अनुसूचित जाति / जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की बेटियों के साथ-साथ विधवा महिलाओं की बेटियों को भी इस योजना का लाभ प्राप्त होगा। जो लाभार्थी अपनी बेटी की शादी के लिए इस शादी शगुन योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहते है, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते है। प्राप्त धनराशि से गरीब लोग अपनी बेटी की शादी अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
हरियाणा कन्यादान योजना से जुड़ी जरूरी जानकारी
- आवेदन करने वाले के पास कम से कम एक वर्ष की नियमित श्रमिक सदस्यता होनी जरूरी है।
- योजना के विभाग अधिकारी द्वारा शादी का कार्ड व आवेदन पत्र प्रमाणित करवाना अनिवार्य है।
- कोई व्यक्ति अगर पहले से ही किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ ले रहा है तोउसे हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- आवेदन आप तभी कर सकते है जब आप 6 माह के अंदर पुत्री का विवाह करने वाले हैं।
- यह प्रमाण पत्र आपको सहायक निर्देशक के कार्यालय में भी देना पड़ेगा।
- अगर आप निर्धारित समय सीमा में अपने प्रमाण पत्र जमा नहीं करते है तो आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- वहीँ कन्या व उसके वर दोनों का आयु प्रमाण पत्र भी आवश्यक है।
- आयु प्रमाण पत्र से यह वेरिफाई किया जायेगा कि वर की आयु व वधु की आयु विवाह योग्य है या नही।
आवेदन करने के लिए योग्यता
- आवेदक हरियाणा का निवासी होना चाहिए।
- कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है।
- वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- विधवा कन्या जिसमे पहले इस योजना का लाभ नहीं लिया, इस योजना में आवदेन कर सकती हैं।
- पारिवारिक आय 1 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- एक परिवार से अधिकतम दो कन्या ही आवेदन कर सकतीं हैं।
- कोई विधवा या तलाकशुदा महिला जिसने पहले योजना का लाभ नहीं लिया, वो भी अपना आवेदन कर सकती हैं।
हरियाणा कन्यादान योजना के लिए दस्तावेज सूची
- आधार कार्ड
- कन्या आयु प्रमाण पत्र
- वर आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- BPL राशन कार्ड
- पारिवारिक आय प्रमाण पत्र
- शादी का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता जानकारी
- तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
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हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट https://hrylabour.gov.in/ पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले रजिस्टर करना होगा, रजिस्टर कर यूजरनाम व पासवर्ड बनाएं।
- यूजरनाम और पासवर्ड से लॉगिन करें।
- अब आपको होम पेज पर आवेदन करने के लिए फॉर्म दिखाई देगा, उसे चुने।
- फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी भरें।
- अपने दस्तावेज अपलोड करें।
- चेक करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें।
- आपका फॉर्म अब पूरा हो चूका है।
- इसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर भी दिया जाएगा।
- इसके द्वारा आगे चल कर आप अपने आवेदन की स्थिति भी जाँच सकतें हैं।