Employee Pension Scheme: काफी वक्त से कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) पर जो केपिंग लगी हुई थी, इस कैपिंग को हटाने की मांग लगातार की जा रही थी, और अब तो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट मे भी सुनवाई चल रही है।पहले EPS योजना के तहत पेंशन के लिए प्रति माह 15000 रुपये की अधिकतम सीमा तय की गई है जिसे बढ़ाकर 20000 की मांग चलने लगी। जब भी कोई कर्मचारी कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) का सदस्य बन जाता है, तो वह भी EPS का सदस्य बन जाता है. एक कर्मचारी के वेतन का 12% पीएफ में जाता है और इतना ही नियोक्ता के खाते से भी कटता है योगदान का एक हिस्सा ईपीएस यानी कर्मचारी पेंशन योजना में जमा होता है। ईपीएस में मूल वेतन का योगदान 8.33% होता है। पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 12 अगस्त को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की ओर से दायर की गई याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी थी। जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता. इन मामलों की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी।
अभी क्या है पेंशन (EPS) का नियम ?
EPS नियमों के मुताबिक, अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15,000 रुपए या उससे ज्यादा होती है तो उसमे से पेंशन फंड में 1250 जाते है।
और अगर बेसिक सैलरी 10 हजार रुपए है तो, योगदान 833 रुपए पेंशन फंड में जाते है। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैल्कुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15 हजार रुपए ही मानी जाती है तो ऐसे में रिटायरमेंट के बाद एक कर्मचारी EPS रूल के मुताबिक सिर्फ 7,500 रुपए पेंशन के रूप में मिल सकते हैं।
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सैलरी 20 हजार में जाने पर पेंशन क्या होगी?
मंथली पेंशन= (पेंशन योग्य सैलरी x EPS योगदान के साल)/70
माना कि कर्मचारी ने 1 सितंबर, 2014 के बाद EPS में योगदान शुरू किया तो पेंशन 15,000 रुपये पर दी जायेगी होगा,मान लीजिए कि उसने 30 साल तक नौकरी की है.
मंथली पेंशन = 15,000X30/70
= 6428 रुपये
अगर 15 हजार की लिमिट हटती है और आपकी बेसिक सैलरी 20 हजार रमान ली जाए तो आपको फॉर्मूले के हिसाब से आपको जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी ;
(20,000 X 30)/70 = 8,571 रुपये
EPS पेंशन के लिए शर्ते
- पेंशन के लिए EPF सदस्य होना जरूरी है।
- कम से कम 10 साल तक नौकरी करना अनिवार्य है।
- कर्मचारी के 58 साल के पूरे होने पर मिलती है पेंशन।
- 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन ले सकते इसका एक विकल्प है।
- ढेन रखें कि पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी और इसके लिए आपको फॉर्म 10D भरना होगा.
- किसीभी स्थिति में कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को पेंशन मिलती है।
- 10 साल से कम नौकरी की तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा।