New Traffic Rules: हम सभी को ट्रैफिक नियमों का पालन करना चाहिए, ऐसा ना करने से आपको और आपके साथ साथ अन्य लोगों को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपकी लापरवाही की वजह से आपकी जिंदगी और किसी और की जिंदगी भी खतरे में पड़ सकती है।
अगर आप स्कूटी चलाते हैं तो आपको भी कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना चाहिए, नए नियमों के अनुसार अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे न हुए तो आपकी स्कूटी का 23000 रुपए तक का चालान कट सकता है।
वाहन चलाने वाले हर एक व्यक्ति को सबसे पहले ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) के बारे में पता होना चाहिए, जिससे की उसकी और उसकी वजह से किसी और की जिंदगी को कोई खतरा न हो, और अगर अब भी आप ध्यान नही देंगे तो आपकी लापरवाही की वजह से आपको 23 हजार रुपए का चालान देना पड़ सकता है
तो आइए जानते हैं नए नियमों के मुताबिक आपको किन की बातों का खास ख्याल रखना होगा;
- बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अगर आप स्कूटी चलाते है तो इसके लिए आपको 5000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है।
- बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) गाड़ी चलाने के लिए लिए भी 5000 रुपये का चालान कटेगा।
- बिना इंश्योरेंस के 2000 रुपये का चालान कटेगा।
- एयर पॉल्यूशन स्टैंडर्ड को तोड़ने के लिए जुर्म में 10000 रुपये तक का जुर्माना होगा।
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना लगेगा।
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कार चलाते समय फोन पर बात करने पर नहीं कटेगा चालान
अब आप गाड़ी चलाते वक्त भी फोन पर बात कर सकते है, ट्रैफिक नियम के अनुसार कोई भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आपका चालान नही काट सकता,और अगर कोई ऐसा करता भी है तो आप उसे कोर्ट में चुनौती दे सकते है। इस नियम के अनुसार वाहन चलाते वक्त यदि कोई चालक हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर का उपयोग करते हुए अपने फोन पर बात करता है तो यह अपराध नहीं माना जाएगा। इसके लिए वाहन चालक को जुर्माना भी नहीं भरना पड़ेगा। स्वयं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री ने यह जानकारी लोकसभा में दी थी।
लोकसभा में हिबी ईडन के प्रश्न अनुसार क्या मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) में मोटर वाहनों में हैंडफ्री कम्यूनिकेशन फीचर के इस्तेमाल के लिए कोई दंड का प्रावधान है,तो इसके उत्तर में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था,कि मोटर व्हीकल (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 184 (ग) के तहत वाहन चलाते समय में हैंड-हेल्ड कम्यूनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल करने के कोई दंड का प्रावधान नहीं है।