Widow Pension: वैसे तो सरकार केंद्र देश के सभी वर्गों के लिए कई तरह की पेंशन ( Pension ) योजनाएं शुरू की हैं। केंद्र सरकार किसानों, महिलाओं और गरीब वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक सुविधाएं भी मुहैया करवा रही है। ऐसी ही एक योजना है विधवा पेंशन योजना (Widow Pension) देश में कई सारी विधवा महिलाएं ऐसी हैं जिनके पति की मृत्यु के बाद और आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण अपना जीवन यापन करने में कई कठनाईयो का सामने करना पड़ता है। ऐसी सभी विधवा महिलाओं के लिए सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना संचालित की जाती है। और आज हम विधवा पेंशन योजना (Widow Pension) के बारे में ही बात करने वाले है जिसमें सरकार विधवा महिलाओं के खाते में पैसे ट्रांसफर करती है।
बता दें कि इस विधवा पेंशन (Widow Pension) योजना में दी जाने वाली राशि राज्य के अनुसार अलग-अलग है, यानी उत्तर प्रदेश में रहने वाली महिलाओं को अलग-अलग राशि मिलेगी, जबकि MP, दिल्ली और हरियाणा की महिलाओं को अलग राशि मिलेगी।
कौन उठा सकता है फायदा?
गरीबी रेखा के नीचे आने वाली सभी महिलाएं विधवा पेंशन (Widow Pension) योजना का लाभ उठा सकती हैं। पर यदि आवेदन करने वाली महिला सरकार की किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ उठा रही है तो वह इस पेंशन का लाभ नहीं उठा पायेगी। आवेदन करने वाली महिला की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज
विधवा पेंशन (Widow Pension) योजना में आवेदन करने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड , पति के निधन का मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र,आय प्रमाण पत्र,बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोट और मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ती है।
हरियाणा विधवा पेंशन योजना
हरियाणा सरकार विधवा पेंशन (Widow Pension) योजना के अंतर्गत 2500 प्रतिमाह पेंशन देती है। इस सुविधा का लाभ सिर्फ वही महिलाएं उठा सकती हैं, जिनकी सालाना आय 2लाख से ज्यादा न हो।
उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना
उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन (Widow Pension) योजन के तहत महिलाओं को प्रति माह 300 रुपये मिलते है जो की सभी राज्यों के मुकाबले कम थी। यह राशि सीधे खाताधारकों के खाते में ट्रांसफर हो जायेगी।
न्यू अपडेट
उत्तर प्रदेश सरकार की विधवा पेंशन (Widow Pension) योजना निराश्रित महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। ‘निराश्रित महिला पेंशन योजना ’का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जिनके पति का निधन हो गया है। इस योजना के तहत लाभार्थी महिला को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिलती है।
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अन्य राज्यों में मिलने वाली पेंशन
अन्य राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र विधवा पेंशन(Widow Pension) योजना के तहत 900 रुपये प्रति माह, राजस्थान विधवा पेंशन योजना में 750 रुपये प्रति माह, दिल्ली विधवा पेंशन योजना के तहत 2500 रुपये प्रति तिमाही, गुजरात विधवा पेंशन योजना के तहत 1250 रुपये प्रति माह, उत्तराखंड विधवा पेंशन योजना के तहत रु. 1200 प्रतिमाह दिए जाते जो सीधे लाभार्थी महिला के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाते है।
कहाँ आवेदन करें?
जिला समाज कल्याण अधिकारी आरवी सिंह ने कहा कि विधवा पेंशन (Widow Pension) योजना में आवेदन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं अपने ग्राम पंचायत में आवेदन कर सकती हैं,
ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं
जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन पेंशन फ़ॉर्म की भरने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट sspy-up.gov.in/ पर जाकर आवेदन करे। यहां आपसे जरूरी जानकारी मांगी जाएगी,जानकारी भरने के बाद आपको सबमिट फॉर्म का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपका विधवा पेंशन (Widow Pension) योजना का फॉर्म सबमिट हो जाएगा।