ये तो हम सभी जानते हैं जब कोई व्यक्ति सभी प्रकार के पेपरों की जरूरत पड़ती है जो उन्हें हमेशा अपने पास रखना होता है। जिन लोगों के पास गाड़ी के सभी पेपर नहीं रहते हैं। वो कभी भी मुश्किल में फंस सकते हैं।
अगर आपको ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो वह आपसे गाड़ी के कागज दिखाने के लिए कहेगी और ऐसे में अगर आपके पास गाड़ी के कागज नहीं हुए तो आपका चालान कटवाटना पङता है। लेकिन, जब आप गाड़ी के पेपर्स हमेशा अपने साथ लेकर चलते हैं तो कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों से वह खो जाते हैं. ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, आज हम आपको इसी बारे में जानकारी देंगे।
ऐसा होने पर आप RTO ऑफिस से अपनी डुप्लीकेट आरसी निकलवा सकते हैं. यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से किया जा सकता है.
डुप्लीकेट आरसी निकलवाने के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है
फॉर्म 26 में आवेदन, पुलिस का प्रमाण पत्र और प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र जरूरी होते हैं. इसके अलावा कुछ राज्यों में वैध बीमा प्रमाण पत्र, पते का प्रमाण, वाणिज्यिक वाहनों में यातायात पुलिस और प्रवर्तन विंग परिवहन विभाग से चालान मंजूरी, वाणिज्यिक वाहनों में लेखा विभाग से कर भुगतान, पैन कार्ड या फॉर्म 60 और फॉर्म 61 की सत्यापित प्रति (जैसा लागू हो), चेसिस और इंजन पेंसिल प्रिंट, मालिक के हस्ताक्षर की पहचान सहित शपथपत्र भी जरूरी होता है. शपथपत्र में कहा गया होता है कि आरसी खो गई है और उसे जब्त नहीं किया गया है।
आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से फॉर्म भर सकते हैं
अगर आप चाहे तो यह काम ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन तरीके से डुप्लीकेट आरसी हासिल करने के लिए जाएंगे तो आपको सबसे पहले संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाना होगा और वहां डुप्लीकेट आरसी के लिए फॉर्म 26 भरना होगा। उसके बाद आपको ऊपर दिए गए जितनी भी दस्तावेज है उन सब की जरूरत पड़ेगी।