यूनियन बजट 2023 के आने के बाद लोग इनकम टैक्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं. आपको बता दें कि इस बजट में इनकम टैक्स ने लोगों को राहत दी गई है. यही कारण है कि लोग इनकम टैक्स को लेकर चर्चा कर रहे हैं. वैसे तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना टैक्स बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं. कमाई होने के बाद लोगों को कमाई का कुछ छोटा सा हिस्सा सरकार को टैक्स के रूप में देना पड़ता है. लेकिन उस छोटे से हिस्से को बचाने के लिए कई लोग अलग-अलग प्रकार के काम करते रहते हैं, जिससे वह टैक्स की चोरी कर सके.
आज हम आपको भारत के एक ऐसे राज्य के बारे में बताएंगे, जहांँ इनकम टैक्स का कानून लागू नहीं हुआ है. यह बात सुनने में आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स एक ऐसा कानून है, जो पूरे भारत में लागू होता है. लेकिन आपको बता दें कि यह कानून भारत के इस राज्य में लागू नहीं होता. भारत के किस राज्य में इनकम टैक्स का कानून लागू नहीं होता, वह राज्य सिक्किम है. आपको बता दें कि इस सिक्किम को आर्टिकल 371 एफ के तहत यह विशेष दर्जा दिया गया है.
आपको बता दें कि सिक्किम भारत का एक ऐसा राज्य है, जहाँ कितनी भी कमाई होने पर किसी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है, जिसका नतीजा यह निकलता है कि, वहाँ के लोग अपने कमाई के हिस्से में से 10 से लेकर 30 फ़ीसदी तक अधिक मुनाफा ले सकते हैं. सिक्किम के मूल निवासियों को, तो आयकर अधिनियम की धारा, 1961 की धारा 10 (26एएए) के तहत इनकम टैक्स से छूट हासिल है.
दरअसल यह कानून केवल उन लोगों के लिए है, जो सिक्किम के मूल निवासी हैं. अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी और राज्य से जाकर सिक्किम में बसता है, तो उसके ऊपर यह कानून लागू नहीं होता. यानि अगर कोई दूसरा व्यक्ति सिक्किम में जाकर बस जाता है, तो उसे सरकार को इनकम टैक्स देना होगा. लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिक्किम का मूल निवासी है, तो उसे कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा.
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