Railways Rules: ये तो हम सभी जानते है कि, ट्रेन यात्रा का सबसे बेहतरीन माध्यम है। यात्रा के साथ साथ ट्रेन ट्रांसपोर्टेशन का भी एक अच्छा और कारगर माध्यम है। ट्रेन ने यात्रा करते समय हर यात्री अपने साथ कुछ न कुछ ज़रूरत का सामना जरुर ही लेकर जाता है। ट्रेन हो, प्लेन हो या कोई भी यातायात का साधन हर जगह आपको एक सीमा तक ही लगेज ले जाने की अनुमति होती है। उस तय की हुई लिमिट से ज्यादा समान आप नही लेकर जा सकते है। पर कई बार ऐसा होता है कि ये सीमा पार हो जाती है। कई बार लोगों को पता नहीं होता और वो जरूरत से ज्यादा समान अपने साथ रख लेते हैं। उन लोगों को ऐसे इन नियमों की जानकारी नहीं होती। जिस वजह से यात्रियों को कई बात परेशानी का सामना करना पड़ता है।
हवाई जहाज में यात्रा के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि यात्री एक तय सीमा तक ही सामान ले जा सकते हैं। पर क्या आप को यह जानकारी है कि रेलवे में भी समान से जुड़े कुछ नियम है? रेलवे यात्रा के दौरान भी एक सीमा तक ही सामान ले जाने की अनुमति यात्रियों को मिलती है।
तो आज हम आपको यात्रा के दौरान लगेज से जुड़े कुछ नियमों (Railways Rules) के बारे में जानकारी देंगे। भारतीय रेल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क माना जाता है। भारत के ज्यादातर लोग दूर का सफर अधिकांश रेलवे से ही करते हैं।
रेलवे में कितना सामान ले जा सकते हैं?
रेलवे के इन नियमों (Railways Rules) के अनुसार यात्री अधिक से अधिk 50 किलोग्राम तक का ही सामना अपने साथ ले जा सकते हैं। यदि यात्रियों को 50 kg से अधिक का सामान ले जाना चाहते है तो उन्हें इसके लिए अलग से किराया देना होगा। अगर AC कोच की बात करे तो AC कोच के यात्री अधिकतम 70 kg तक का लगेज आराम से अपने साथ बिना किसी एक्स्ट्रा किराए के ले जा सकते हैं। वहीं अगर बात करें स्लीपर की तो स्लीपर के यात्री अपने साथ 40 किलोग्राम तक का ही लगेज ले जा सकते हैं।
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पकड़े जाने पर लग सकता है शुल्क
अपनी यात्रा के दौरान यदि आप कोई बड़ा और भारी सामान लेकर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको अलग से शुल्क देना होगा। जिसके लिए आपको कम से कम ₹30 तक के शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है। साथ ही आपको यह भी बता दे मरीजो के यात्रा के लिए दौरान रेलवे ने अलग नियम (Railways Rules) बनाए हैं। मरीज अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर और स्टैंड ले जा सकते हैं।
किस तरह के सामान की नहीं है अनुमती?
रेल यात्रा के दौरान ये नियम (Railways Rules) है कि, कोई भी यात्री अपने साथ कोई भी ज्वलनशील पदार्थ या विस्फोटक चीज़ को नहीं ले जा सकते। अगर कोई यात्री ऐसा करता है तो, उसे भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है।