ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पिछले कुछ सालों से भारत में काफी मशहूर हो गया है. आपको बता दें कि भारत में एक चाय वाले दुकान से लेकर एक सब्जी बेचने वाले तक सभी के पास ऑनलाइन माध्यम से पैसा प्राप्त करने का सिस्टम आ चुका है. यही नहीं बल्कि कई बार ऐसा देखा जा चुका है कि, रोड के किनारे भीख मांगने वाले लोग भी अब ऑनलाइन माध्यम से भीख लेने लगे हैं. लेकिन इसी बीच एक खबर ऐसी आ रही है, जिसे जानने के बाद ऑनलाइन पेमेंट करने वाले लोगों के बीच गम का माहौल है.
आपको बता दें कि ऑनलाइन पेमेंट को लेकर भारत सरकार ने एक नया नियम लागू करने के बारे में सोचा है. मालूम हो कि 1 अप्रैल से किसी भी प्रकार के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे. हालांकि एक्स्ट्रा पैसे सभी ट्रांजैक्शन पर नहीं बल्कि केवल दो हजार से अधिक के ट्रांजैक्शन पर देने होंगे. दरअसल अगर कोई शख्स ऑनलाइन माध्यम से 2000 या उससे अधिक का ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे 1.1% का टैक्स देना होगा.
जैसे ही यह खबर बाहर आई लोगों में हड़बड़ मच गया. कई लोग सरकार को बुरा भला भी कह रहे हैं. लोगों का ऐसा मानना है कि ऑनलाइन पेमेंट करने पर सरकार को टैक्स नहीं लेना चाहिए. लेकिन सरकार का कहना है कि, टैक्स ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के किसी भी अमाउंट पर नहीं बल्कि 2 हजार से अधिक ट्रांजैक्शन पर लगेंगे. इस तरह अगर कोई व्यक्ति 2000 से कम का ट्रांजैक्शन करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा.
आपको बताते चलें कि सरकार ने बैंक टू बैंक ट्रांसफर पर कोई चार्ज नहीं लगाया है. अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करता है, तो उसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना पड़ेगा. लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने बैंक अकाउंट से किसी मर्चेंट पर पेमेंट करता है, तब उसे 2,000 से अधिक पेमेंट करने पर टैक्स देने पड़ेंगे.
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