Ration Card: हमारे देश में आर्थिक रूप से कमजोर तबके के लोगों के लिए सरकार की तरफ से कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है, सुविधाएं भी प्रदान कराई जाती हैं। उन्ही सुविधाओ में,भारत में गरीब परिवारों के लोगों को केंद्र सरकार की ओर से मुफ़्त राशन की सुविधा भी प्रदान की जाती है। राशन प्राप्त करने वाले उन्ही लाभार्थीयो के लिए अब खुशखबरी है। अक्सर देखा जाता है कि, लोगों की राशन की दुकानो के ठेकेदारो से घोटाले को लेकर कई सारी शिकायते रहती है। लोगों की इन्ही शिकायतो को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक जरूरी निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लोगों को सही मात्रा में राशन उपलब्ध हो पाए इसलिए केंद्र सरकार ने खाद्य सुरक्षा कानून के नियमों में संशोधन किया है।
इलेक्ट्रिक होगा तराजू
इन नियमों के अनुसार राशन की दुकानों पर अब इलेक्ट्रॉनिक तराजू के साथ इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों को जोड़ने का निर्णय लिया गया है। राशन में होने वाले घोटाले को रोकने के लिए और लाभार्थियों का राशन तौलते समय राशन की दुकानों में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार के द्वारा यह कदम उठाया है।
क्या है नियम?
खाद्य प्रणाली में किए गए इस संशोधन को लेकर सरकार का कहना है कि, इसके माध्यम से एनएफएसए(NFSA)की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संचालन की पारदर्शिता में लाई जा सकेगी। इस सुधार के माध्यम से खाद्य अधिनियम की धारा 12 के तहत राशन की तौल में लेकर सुधार लाया जाएगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत हमारे देश के लगभग 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीने प्रति व्यक्ति पांच किलो गेहूं 2 रुपए प्रति किलो और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर मुहैया कराए जाते है।
कोरोना काल में तो सरकार द्वारा हर एक परिवार को फ्री राशन वितरण किया गया था।
सरकार के एक अधिकारी के अनुसार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा 18 जून 2021 को एनएफएसए (NFSA) 2013 के तहत सभी लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार सब्सिडी प्राप्त खाद्यान्नों का वितरण सही मात्रा में ही सके ये सुनिश्चित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की गई थी।
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और क्या हुए है, बदलाव?
17.00 रुपये प्रति क्विंटल के अतिरिक्त मुनाफे से बचत को बढ़ावा देने के लिए और ईपीओएस उपकरणों को उचित तरीके से संचालित करने वाले राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकार की सहायता नियमावली) 2015 के उप-नियम (2) के नियम 7 में सरकार दौरा बदलाव किया गया है।