Income Tax: हमारे यहां माता पिता की सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य और बच्चो का धर्म माना जाता है। माता पिता की सेवा करना हर इन्सान का कर्तव्य भी है। कहते हैं, कि माता पिता भी भगवान का ही एक रूप होते है। इनकम टैक्स विभाग भी यही मानता है, और कहता है, कि माता-पिता की सेवा पर खर्च पैसों पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है।
वित्त वर्ष अब खत्म होने वाला है। ऐसे में सभी अपने अपने लेखे जोखे में लगे हुए है। लोग अलग अलग तरह की योजनाओं में निवेश कर रहे है, जिससे उन्हें इनकम टैक्स में छूट मिल पाए। इनकम टैक्स बचाने के लिए आप कई तरीकों को अपना सकते हैं जैसे;
सार्वजनिक भविष्य निधि , बीमा पॉलिसी , होम लोन और किराए जैसी मदों के आधार पर छूट प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अलावा और भी तरीके है, जिससे आप इनकम टैक्स को बचा सकते हैं। आप अपने माता-पिता के नाम से कोई बीमा योजना या बचत योजनाओं में निवेश करके भी टैक्स में छूट का फायदा ले सकते हैं। आपको बता दे, कि इस तरह की सारी योजनाएं इनकम टैक्स के दायरे से बाहर होती है।
माता पिता को दे, उपहार
आप अपने माता पिता को अपनी इनकम (Income Tax) में कोई उपहार दे सकते हैं। आप अपने माता पिता के नाम से कही भी निवेश भी कर सकतें हैं। बुजुर्गों के लिए मूल टैक्स की छूट 3 लाख रुपए है। जबकि 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए ये छूट 5 लाख रुपए रखी गई है।
आपको बता दें, कि बैंक या डाकघर में जमा राशि पर हासिल किए 50,000 रुपये तक का ब्याज वरिष्ठ नागरिकों के लिए टैक्स मुक्त होता है।
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माता–पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा
आप चाहे तो अपने माता-पिता के लिए किसी तरह की कोई हेल्थ पॉलिसी खरीद भी सकते हैं। इनकम टैक्स के सैक्शन 80डी के तहत अगर आपकी माता-पिता की उम्र 60 साल के अंदर है, तो आप हेल्थ इंश्योरेंस पर 25,000 रुपये तक की छूट का दावा कर सकते है। अगर आपके माता-पिता की उम्र 60 साल से ज्यादा है, तो आपको 50,000 रुपये की टैक्स (Income Tax) छूट मिलती है। खास बात यह है, कि टैक्स में ये छूट सैक्शन 80डी की 25,000 रुपये की सीमा से अलग है। सैक्शन 80डी के तहत आप खुद अपने परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लेने पर टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं।
दिव्यांग माता–पिता की सेवा
आप आपके दिव्यांग माता-पिता पर होने वाले खर्च को लेकर इनकम टैक्स में छूट को।क्लेम कर सकते हैं। इनकम टैक्स की धारा 80DD के तहत अगर किसी व्यक्ति के पेरेंट्स दिव्यांग हैं, तो वह व्यक्ति इनकम टैक्स (Income Tax) में छूट प्राप्त कर सकता है। 40 फीसदी दिव्यांग माता-पिता पर 75,000 रुपये तक के खर्च पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। अगर आपके परिवार में दो भाई हैं, दोनों भी अपने माता-पिता का उठा रहे हैं, तो देखा जाएगा, कि आप कितनी राशि खर्च कर रहे है। अगर आप दोनों भाई 75-75 हजार रुपये खर्च कर रहे हैं, दोनों इनकम टैक्स में छूट का दावा कर सकते हैं।