Banking Rules: बीते दो सालो में कोरोना संक्रमण की वजह से में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है जिनमे कई सारे लोग थे,जो अपने परिवार की बैक बोन थे। लोग अपने जीवन की सारी पूंजी बैंक (Bank) में जमा करते रहते है अगर किसी कारण वश उनकी अचानक मृत्यु हो जाए तो उनके परिवार वाले उनके बैंक के खाते की रकम कैसे निकाले कई बार लोगों को ये पता नही होता और कई बार पैसा उस खाते के नॉमिनी को नहीं मिल पाता।
आज के समय में हर व्यक्ति का बैंक (Bank) में एकाउंट होता है। हर एक गांव और शहर में बैंक (Bank) की सुविधा उपलब्ध है I इसलिए लोग अपनी जीवन भर की कमाई को बैंक (Bank) में ही जमा करवाना पसंद करते है
अकाउंट होल्डर के अकाउंट के पैसे किसे मिलते है
अगर किसी किसी अकाउंटहोल्डर की अचानक मौत हो जाए तो ऐसे में होने उसके (Bank) खाते में जमा रकम कैसे और किसे मिलेंगे अकसर कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती, पर इसे लेकर नियम पहले से ही बनाए हुए है। अगर आप किसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको बैंक (Bank) अकाउंट नॉमिनी की डिटेल्स भी भरनी होती हैं, और बैंक नॉमिनी के डिटेल्स को बैंक अकाउंट से जुड़े डाटा में सेव कर लेते हैं। अगर किसी अकाउंट होल्डर की मौत अचानक हो जाते तो पर उसके अकाउंट में जमा रकम ऑटोमेटिक उसके नॉमिनी को मिल जाती है। कई तरह ये पैसे निकाले जा सकते है;
सयुंक्त खाता होने पर
अगर खाता धारक का जॉइंट खाता है और दोनो में से किसी एक खाताधारक की म्रत्यु किसी भी कारणवश हो जाए ऐसी स्थिति में खाते का दूसरा होल्डर पहले वाले अकाउंट होल्डर का मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र बैंक (Bank) में जमा कर खाते को अपने नाम करवा सकता है या फिर वह नया खाता खोलकर अकाउंटी में जमा राशि को अपने खाते में स्थानांतरित करवा कर के पुराने ज्वॉइंट अकाउंट को को बन्द करा सकता है।
खाते में नॉमिनी होने पर
अगर खाता खुलवाते समय बैंक (Bank) द्वारा अकाउंट होल्डर से नॉमिनी की डिटेल न मांगी जाए तो खाता खुलवाते समय अकाउंट होल्डर को एक अन्य व्यक्ति को नामांकित करना होता है। वो कोई भी हो सकता परिवार का या बहार का कोई। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी बैंक शाखा में जाकर उस एकाउंट में जमा राशि को क्लेम कर सकता है इसके लिये नौमिनी को मृतक अकाउंट होल्डर के मृत्यु प्रमाण पत्र व नॉमिनी की KYC डिटेल की जरूरत पड़ती है इसके बाद नॉमिनी खाते में जमा पैसे को प्राप्त कर सकता है।
RBI के निर्देशों के मुताबिक नॉमिनी वाले मामलों में मिनिमम थ्रेसहोल्ड की लिमिट होने पर बैंक द्वारा नॉमिनी को 15 दिन के अंदर अकाउंट में जमा राशि का भुगतान करना जरूरी है।
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खाते में नॉमिनी न होने पर
यदि अकाउंट होल्डर के खाते में नॉमिनी का नाम न दिया गया हो, तो अकाउंट होल्डर के परिवार के सदस्य जैसे; पत्नी और बच्चे मृतक अकाउंट होल्डर का मृत्यु प्रमाण पत्र व मृतक के साथ अपने सम्बन्ध को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज जमा कर खाते में जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं।
इसके अंतर्गत वसीयत, अगर वसीयत नहीं है तो उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (Succession certificate) लगाना होता है। जो कोर्ट द्वारा क़ानूनी प्रक्रिया से प्राप्त होता है I जिसमे 6-12 महीने का समय भी लग सकता हैI