बता दें हरियाणा में बीते दिनों कोरोना के मामलों में उछाल देखा गया है। जिसके मद्देनजर कल रात हरियाणा सरकार ने आधिकारिक तौर पर हरियाणा के पांच जिलों जिनमे फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, अंबाला और पंचकूला में सख्ती के साथ पाबंदियां लगाने का आदेश दे दिया है।
सरकार के आदेश के चलते हरियाणा के पांच जिलों में स्कूल, कॉलेज, आंगनवाड़ी, सिनेमा घर, स्विमिंग पूल,खेल परिसर बंद कर दिए गए है।
बाजार में दुकानें, मॉल शाम 5 बजे तक ही खुलेंगी। सभी सरकारी, प्राइवेट संस्थान 50% कर्मर्चियों की उपस्थिति के साथ कार्य करेगें।
सरकार के आदेशानुसार अब कहीं भी यात्रा के समय या किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जाने पर वैक्सीन का सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य कर दिया गया है। किसी भी समय आपसे वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है । सर्टिफिकेट न होने पर आप पर कानूनी कार्यवाही या जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसे में यदि आप ने अभी तक वैक्सीन नही ली है तो जल्दी से जल्द वेसिनेशन कंप्लीट करवाए। क्योंकि सरकारी आदेशानुसार अब से केवल उन लोगो को ही सब्जी मंडी, जिम, स्पा, राशन की दुकान, सिनेमाघर, पार्लर, मॉल, शॉपिंग सेंटर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, आदि जगह जाने की अनुमति होगी जिनका वैक्सीनेशन पूरी तरह से हो चुका है। ऐसे में सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचे, जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले, फेस मास्क का प्रयोग करें।